पैन कार्ड धारक को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा कुछ नया नियम लागू किए गए हैं जिसके बाद लोगों के परेशानी बढ़ सकती है इसके साथ नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं उन लोगों के लिए यह जरूरी खबर हो सकती है आए दिन फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए एवं अलग-अलग नियम सरकार के द्वारा लागू किया जाता है आईए जानते हैं पैन कार्ड को लेकर क्या अपडेट आ रही है ।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
अगर आपको पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए निर्धारित तिथि के अंतर्गत सभी लोगों को लिंक करवा लेना होगा पैन कार्ड धारक क्वालिटी फाइल करना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो केवाईसी करवाना हो हर हाल में आवश्यकता होती है इसमें आईटीआई फाइल करने वाले लोगों को 31 जुलाई से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लेना होगा वरना बाद में परेशानी हो सकती है और उनको जुर्माना भी करना पड़ सकता है ऐसे में कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक अंतिम तिथि रखा गया है इससे पहले 30 जून तक रखा गया था जिसे बढ़ाकर व्यक्ति जुलाई किया गया है तो निर्धारित तिथि के अंतर्गत सभी लोग अपना लिंक करवा ले ।
कई ऐसे खाताधारक है या कई ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बाद अपडेट दिया गया है कहा गया है कि हर हाल में लिंक करवाना होगा जारी डेट लाइन से पहले हर हाल में करवा लेना होगा वरना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इसके लिए निर्धारित तिथि 31 दिसंबर तक रखा गया है 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में लोगों को लिंक करवा लेना होगा जिन लोगों पर ईयर फाइल नहीं करना है जिन लोगों को इत्र टैक्स भरने के लिए फाइल करना होगा उनको जरूरी तिथि से पहले ही कर लेना होगा ।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.